जोधपुर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण उनके कार्यक्षेत्र में आनेे वाली द्वितीय अपीलों पर लम्बे समय से सुनवाई नहीं होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सूचना आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
बीकानेर के भंवराराम पावडिय़ा की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता रजाक के. हैदर व पंकज साईं ने रिट याचिका दायर कर कहा कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के सेवानिवृत्त होने के बाद से उनके कार्यक्षेत्र जयपुर जिले से सम्बन्धित द्वितीय अपीलों पर सुनवाई नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता ने जनवरी में द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी लेकिन आज तक उस पर सुनवाई नहीं हो सकी है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त है लेकिन तीन अन्य राज्य सूचना आयुक्त कार्य कर रहे हैं। सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों का कार्य विभाजन जिले के आधार पर किया गया है। जयपुर जिला मुख्य सूचना आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन उनका पद रिक्त होने के कारण उनका क्षेत्र किसी अन्य राज्य सूचना आयुक्त को दिया जाना चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के अधिकार एक समान ही है। सूचना आयोग की कार्यप्रणाली से आमजन सुनवाई के अधिकार से वंचित हो रहे है जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अखिल कुमार रॉय बनाम पश्चिम बंगाल सूचना आयोग व अन्य के मामले में अधिकतम 45 दिन और कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयप्रकाश रेड्डी बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग व अन्य के मामले में चार सप्ताह में द्वितीय अपील का निस्तारण करने का आदेश दिया है। सूचना का अधिकार कानून में हर स्तर पर समयबद्ध प्रावधान किए गए हैं, ऐसे में लम्बी अवधि तक द्वितीय अपील पर सुनवाई नहीं होने से इस कानून का उद्देश्य विफल हो रहा है।
प्रारम्भिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश दिनेश मेहता ने सूचना का अधिकार के नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहे प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सचिव और आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के राज्य लोक सूचना अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
source https://krantibhaskar.com/rajasthan-high-court-ne-sark/
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