जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संगीतराज लोढ़ा व जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट के संचालन को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार को उक्त अदालतों के संचालन संबंधित निर्देश दिए है।
एएजी पंवार ने खंडपीठ से उक्त मामले में गजट नोटिफिकेशन करने की बात कही लेकिन कोर्ट ने सरकार को खरी-खरी सुनाई। हाईकोर्ट ने उक्त मामले में राज्य सरकार को इन अदालतों के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन को निर्देश दिए है कि कॉमर्शियल कोर्ट के लिए कहां-कहां कितनी जमीन चाहिए, इसका प्रपोजल बनाकर सरकार को प्रस्तुत किए जाए। वहीं राज्य सरकार को त्वरित रूप से उक्त अदालतों के संचालन के लिए कोर्ट बनाने व इसमें समय लगने की स्थिति में किराये पर भवन लेकर इन अदालतों का संचालन करने के निर्देश दिए है।
ज्ञात रहे कि पूर्व में राज्य सरकार ने कॉमर्शियल कोर्ट को लेकर समस्त जिलों से उक्त अदालतें हटाते हुए एकाएक सर्किट बैंच का गठन जयपुर में कर दिया गया था जिसकों लेकर अधिवक्ताओं ने उक्त मामले में याचिका दायर की थी। अब इस मामले में आगामी सुनवाई अगले सप्ताह होगी।
Breaking News of Valsad, Vapi, Daman & Silvassa on Kranti Bhaskar Newspaper and Website.
शनिवार, 15 सितंबर 2018
प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें