वापी, सं. वलसाड जिला समाहर्ता रेम्या मोहन ने पुराना मोबाइल या सिमकार्ड की बिक्री एवं खरीदी करने वालों को खास ध्यान रखने की बात कही है. उल्लेखनीय है कि राज्य तथा जिला में होने वाले कई गुनाहों में मोबाईल फोन का महत्तम उपयोग होता है और गुनाह को डिटेन करने में सहायक रूप भी है. उसकी आई.एम.ई.आई. नंबर ट्रेकिंग कर गुनहगारों तक पहुंच सकते है. परंतु मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले तक पहुंचने तक आये लेकिन तब वह मोबाइल किसी अंजान व्यक्ति के पास होता है. इस बात को लेकर कोई व्यक्ति मोबाइल या सिमकार्ड कोई भी पहचान-पत्र के बिना लेना या बेचने की जवाबदारी नहीं करने की जरुरत है. जिला मजिस्ट्रेट रेम्या मोहन ने एक आदेश जारी कर पुराना मोबाइल या सिमकार्ड बेचने पर नियंत्रण लगाया है. इसके अनुसार वलसाड जिला के समग्र हद विस्तार में मोबाइल दूकान चलाने वाले मालिक को कोई भी जाने-अंजाने व्यक्ति के पास से पुराना मोबाइल लेने के समय या बेचते समय क्रेता एवं विक्रेता का पूरा नाम और पता दर्ज करना पडेगा और अलग-अलग रजिस्टर रखने होंगे. उस रजिस्टर में मोबाईल लेते वक्त व्यक्ति का नाम, पता मोबाईल कंपनी का नाम के साथ ही आई.एम.ई.आई. के अलावा मोबाइल बेचने वाले का नाम, पता, आई.डी प्रूफ सहित के प्रमाण रखने होंगे. सिमकार्ड बेचने के समय भी विक्रेता को खरीदी करने वाले का नाम, सरनाम तथा पहचान-पत्र एवं फोटो रखना होगा. जिसमें सिमकार्ड/मोबाइल नंबर की जानकारी सिमकार्ड बेचने की तारीख, सिमकार्ड खरीदने वाले का नाम-पता, आई.डी. प्रूफ भी रखना होगा. कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तात्कालिक असर से आगामी 22 सितम्बर तक अमल में रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति सजा के पात्र होंगे.
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