गुरुवार, 2 जुलाई 2020

जालोर : प्रवासियों को अनिवार्य 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रखने का आदेश विलोपित

जालोर 2 जुलाई। राज्य के गृह विभाग द्वारा प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रखने के आदेश को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर छगनलाल गोयल ने बताया कि गृह विभाग द्वारा पूर्व में राजस्थान महामारी अध्यादेश,  2020 (2020 का अध्यादेश संख्या 01) की धारा 4(1)के […]

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