जालोर 2 जुलाई। जिला मजिस्ट्रेट छगनलाल गोयल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन को सख्त प्रतिबंधित किया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट छगनलाल गोयल ने बताया कि उक्त […]
source https://krantibhaskar.com/%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf-10-%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0/
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें