गुरुवार, 2 जुलाई 2020

जालोर जिले में रात्रि 10 बसे से प्रातः 5 बजे गैर आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध

जालोर 2 जुलाई। जिला मजिस्ट्रेट छगनलाल गोयल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन को सख्त प्रतिबंधित किया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट छगनलाल गोयल ने बताया कि उक्त […]

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