रविवार, 12 अप्रैल 2020

Lockdown: वाणिज्य मंत्रालय की मांग, आर्थिक गतिविधि चालू करने के लिए चुनिंदा सेक्टर्स में शुरू हो प्रोडक्शन

मनीष कुमार, नई दिल्ली: अगले चंद घंटों के भीतर जब कोरोना वायरस (Coronavirus) यानी कोविड 19 (Covid 19) से निपटने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन (Lockdown) के 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंशन के फैसले कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इससे पहले वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट फ़ॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड (DPIIT) ने चरणबद्ध तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स से जुड़े उद्योगों को कड़े सेफ्टी प्लान के साथ खोलने की सिफारिश की है।

DPIIT सचिव ने गृह सचिव को लिखा पत्र

डिपार्टमेंट फ़ॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड (DPIIT) के सचिव गुरुदास महापात्रा ने गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखा है जिसमें टेक्सटाइल, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, स्टील जैसे सेक्टर्स में दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करने की सिफारिश की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इन उद्योगों को फिर से चालू किया जाना बेहद जरूरी जिससे आर्थिक गतिविधि शुरू हो, मजदूरों के हाथों में नगदी पहुँचे।

डिपार्टमेंट फ़ॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड के सचिव ने लिखे पत्र में लिखा है कि जिन उद्योगों को काम शुरू करने की इजाजत दी जाएगी उन्हें सख्त नियमों का पालन करना होगा जिसमें

  • वर्कर्स के एंट्री एक जगह से।
  • सोशल डिसटेनसिंग के लिए पर्याप्त जगह हो।
  • कर्मचारियों के लाने लाने के लिए अलग से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, या फिर कंपनी में ठहराया जाए।
  • कंपनी को हर रोज सैनिटाइज किया जाए।
  • जिला और राज्य के अधिकारी देखें कि शर्तों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं।

इन कंपनी में काम शुरू करने के लिए जरूरी मैनपावर और गाड़ियों के आने जाने की पूरी इजाजत हो। इसके लिए गृह मंत्रालय आदेश जारी करे।

इन सेक्टर्स में शुरू हो काम

टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसी बड़ी कंपनियां जो सैनिटाइजेशन सोशल डिसटेनसिंग का पालन कर रही उन्हें सिंगल शिफ्ट में प्लांट के 25 फीसदी तक कि क्षमता पर प्रोडक्शन शुरू करने की इजाज़त दी जाए।

जिन कंपनियों या एमएसएमई को एक्सपोर्ट के कमिटमेंट को पूरा करना है उन्हें भी कम से कम मजदूरों के साथ प्रोडक्शन शुरू करने की इजाजत दी जाए।

इसके अलावा ट्रांफॉर्मेर, सर्किट व्हीकल, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, कंप्रेसर, कंडेनसर, स्टील, पावरलूम, डिफेंस, सीमेंट प्लांट, पेपर यूनिट, फर्टीलाइजर प्लांट, पेंट्स, फूड ब्रेवरेज, बीज, प्लास्टिक, ऑटोमोटिव यूनिट्स, जेम्स एंड जवैलरी और स्पेशल एकोनिमिक जोन में एक शिफ्ट में शर्तों के साथ काम शुरू करने की इजाजत दी जाए।

हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी काम शुरू करने की इजाजत देने को कहा गया है जहां मजदूर मौजूद हैं। सभी inter-State, intra-State या intra-city गाड़ियों को बेरोकटोक आने जाने की इजाजत देने को कहा गया है।

इसके अलावा मोबाइल और इलेक्ट्रिक रिपेरिंग की दुकान, मोची, धोबी, मैकेनिक को आईडी कार्ड के साथ काम शुरू करने की इजाजत देने को कहा गया है जिससे नागरिकों को सुविधा होगी वहीं इन लोगों के पास नगदी आएगा।

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source https://krantibhaskar.com/hindi/hindi-news/national-news/6432/

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