सिलवासा। दानह प्रशासन द्वारा 4 महीने पहले निकाले गए जिला पंचायत के कर्मचारियों को वापस लेने का आदेश मुंबई हाइकोर्ट ने दिया है। जानकारी के अनुसार दानह की कई पंचायतों में विभन्न पदों पर कार्यरत 210 दैनिक वेतन कर्मचारियों को दानह प्रशासन ने निकाल दिया था। जिसे नाराज जिला पंचायत प्रमुख रमण काकवा ने प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मुंबई हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर नजर रखते हुए गुरुवार को 210 कर्मचारियों के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इन्हें फिर से नौकरी पर रखने का आदेश दिया है।
मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को नौकरी पर रखने एवं निकालने का पूर्ण अधिकार जिला पंचायत प्रमुख को है। हाईकोर्ट के इस आदेश से जिला पंचायत प्रमुख की सर्वोपरिता स्थापित हुई है। इससे अब प्रशासन को एक बात तो समझ आ गई है कि न्यायपालिका में कर्मचारियों के हक एवं अधिकार को न्याय मिला है। प्रशासन के निर्णयों पर भी इसका असर होगा। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। हाईकोर्ट के इस निर्णय पर प्रदेश की जनता एवं जनप्रतिनिधियों ने आभार व्यक्त किया है
source https://krantibhaskar.com/mumbai-high-court-ordered-to-hire-210-employees/
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