जोधपुर। कांकाणी हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से बरी हुए सह-आरोपियों की मुसिबतें बढ़ सकती है। मामले में सह आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पेश की गई लीव टू अपील पर सोमवार को हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले के सह आरोपियों बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम तथा सोनाली बेंद्रे की ओर से अधिवक्ताओं ने वकालतनामे पेश किए। इस मामले की नोटिस सर्विस अब पूरी हो चुकी है। इस पर आगामी सुनवाई 16 सितंबर को मुकर्रर की गई है।
दरअसल कांकाणी हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था। उसके बाद सरकार की ओर से हाईकोर्ट में लीव टू अपील पेश की गई थी। उस पर सोमवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोजकुमार गर्ग की अदालत में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता केके व्यास ने अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम व सोनाली बेंद्रे की ओर से वकालतनामा पेश किया। मामले में अगली सुनवाई 16 सितम्बर को होगी।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान व सह आरोपियों ने 12 व 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो कृष्ण मृगों का शिकार किया था। उसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने करीब दो दशक बाद सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी जबकि सह-आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। उसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक अपील पेश की है। इस अपील के साथ ही कहीं ना कहीं सह आरोपियों की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। अब जल्द कोर्ट में केस डायरी आने के बाद बहस शुरू होगी। सभी सह-आरोपियों को कोर्ट में पेश होकर जमानती मुचलके भी भरने पड़ पर सकते है।
source https://krantibhaskar.com/movie-stars/
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