मंगलवार, 28 अगस्त 2018

बरसाती नालों को नदियों से जोडऩे के मुद्दे पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

जोधपुर। हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर के बरसाती नालों को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक नाराजगी जताते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को माता का थान और भैरव नाले को जोजरी नदी से जोडऩे की ‘कट ऑफ डेट’ बताने के आदेश दे दिए।

  • जेडीए को लिया आड़े हाथों, ‘कट ऑफ डेट’ बताने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस निर्मल जीत कौर व जस्टिस दिनेश मेहता की खण्डपीठ ने पूर्व विधायक माधोसिंह कच्छवाह की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से प्रगति रिपोर्ट और संशोधित एस्टीमेट और नए प्लान का टॉपोग्राफिकल सर्वे पेश किया। जेडीए ने बताया कि पूर्व में इस कार्य पर अनुमानित 115 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई थी, नए प्रोजेक्ट मे सिर्फ 73 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। जेडीए अपनी ही जमीन पर नाले का निर्माण कर लेगा, लेकिन कुछ जमीन रिको, रेलवे तथा एनएचएआइ की है। इसके लिए सम्बंधित विभागों से एनओसी लेनी होगी। कोर्ट ने कहा समस्या को घुमाओ मत, सीधे तारीख बताओ। इस पर जेडीए की ओर से अधिवक्ता सुनील पुरोहित और एक्सईएन जीपीएस चारण ने समय देने की मांग की। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने फाइनल तिथि बताने के लिए जेडीए को 29 सितम्बर तक का समय दे दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सीएस कोटवानी व हापूराम विश्नोई ने पैरवी की।

 



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