गुरुवार, 2 अगस्त 2018

आरएएस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा की मानक तिथि को चुनौती

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 के लिए अधिकतम आयु सीमा के निर्धारण के लिए तय मानक तिथि को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार के कार्मिक विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की एकलपीठ ने उदयपुर निवासी राजेन्द्रसिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

  • कार्मिक विभाग व आरपीएससी को नोटिस, याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रजाक के. हैदर ने जस्टिस भाटी की एकलपीठ के समक्ष पैरवी करते हुए कहा कि, आरपीएससी ने दो अप्रेल को विज्ञापन जारी कर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के लिए  आवेदन आमंत्रित किए थे जिसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 व अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है। इसमें कई वर्गों को छूट दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता 46 वर्ष तक की अधिकतम आयु तक आवेदन का पात्र है लेकिन आयोग ने आयु सीमा के निर्धारण के लिए 1 जनवरी 2019 का मानक तय किया है जो कि अनुचित है।

भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2018 में सम्पादित की जा रही है, एेसे में आयु सीमा का मानक वर्ष 2019 किया जाना गलत है। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद जस्टिस भाटी ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने और याचिकाकर्ता को उक्त भर्ती की परीक्षा में शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए।

 



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