वापी, सं. वलसाड जिला में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर तथा सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनी रहें यह काफी जरूरी है. इसके अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट रेम्या मोहन ने समग्र जिला में सुबह ७ बजे से पहले एवं शाम को ७ बजे के बाद के ट्यूशन क्लासेस पर तत्कालिक असर से आगामी २२-०९-२०१६ तक प्रतिबंध लगाया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय फौजदारी अधिनियम-१८६० की धारा १८८ के तहत सजा या दण्ड हो सकता है. उक्त जानकारी वलसाड माहिती ब्यूरो द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गयी है.
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