मंगलवार, 29 सितंबर 2020

जिला दण्डाधिकारी ने 12 नवम्बर 2020 तक आग्नेय शस्त्रों को किया निलंबित

छतरपुर (मध्‍यप्रदेश)।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने म.प्र. शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) के तहत छतरपुर जिले की सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों को 29 सितम्बर 2020 से 12...

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