गुरुवार, 3 अक्टूबर 2019

कई जुर्मानों से मिली राहत

कई जुर्मानों से मिली राहत

जोधपुर। केन्द्र का संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट विवादों के बीच देश में लागू हो चुका है लेकिन राजस्थान में अभी एक्ट लागू नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार ने एक्ट में संशोधन करने की बात कही है। कुछ जुर्माने पर राज्य सरकार ने काफी राहत भी दे दी है फिर भी अभी तक एक्ट पूरी तरह से यहां लागू नहीं हो सका है। एक्ट लागू होने के एक महीने बाद भी राजस्थान में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है। इधर परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने इसे लेकर कहा है कि निकाय चुनाव से पहले एक्ट को राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा।

वहीं सडक़ परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि डीजी लॉकर में रखे गए लाइसेंस और आरसी आदि दस्तावेजों को मूल दस्तावेज की तरह की माना जाएगा। इस संबंध में राजस्थान परिहवन विभाग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोग एम परिवहन एप और डीजी लॉकर में अपने दस्तावेज सुरक्षित कर रख सकते हैं। जरूरत पडऩे पर यातायात पुलिस को दिखा सकते हैं।

प्राप्त जानकारी के अुनसा राज्य सरकार ने सामान्य अपराध, बिना सीट बेल्ट, दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी, रेड लाइट क्रॉस, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस, ओवरस्पीड, ओवरटेकिंग, स्टॉप लाइन पार करना, बिना इंश्योरेंस आदि पर जुर्माने की राशि कम कर दी है।

 



source https://krantibhaskar.com/many-fines-to-relief/

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